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उत्तराखण्ड: खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर 11 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज के आदेश जारी

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एक बार फिर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रकरण शुरू हो गया है। प्रदेश के छह जिलों में घी, आटा, दाल, मिर्च और शहद में मिलावट करने का मामला सामने आया है। ऐसे में जब इन खाद्य पदार्थों के सैंपलों में जांच की गई तो उसमें मिलावट पाई गई। इसपर खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 11 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
राज्य में इन दिनों अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग को एक दिन पहले रुद्रपुर लैब से मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य के छह जिलों की अलग-अलग दुकानों से लिए गए खुले और पैक्ड सामान के 11 सैंपल फेल पाए गए हैं।
फेल सैंपलों में घी के तीन, कुट्टू के आटे के दो, डोडा बर्फी खुली, बैम्विनों बर्मीसेली पैक्ड, काला चना खुला, कुटी मिर्च खुला, डाबर हनी, निलॉन सेवई थिन एंड रोस्टेड के एक-एक सैंपल शामिल हैं। इसमें यूएसनगर जिले में चार, नैनीताल जिले में दो, देहरादून का एक, उत्तरकाशी में एक, बागेश्वर में दो, पिथौरागढ़ जिले की दुकानों से लिया गया एक सैंपल शामिल है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को देखते हुए सचिव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा आयुक्त राधिका झा ने इन खाद्य पदार्थों को बेचने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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