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धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को दी मंजूरी,जल्द लागू होंगे नियम

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सचिवालय में बुलाई गयी कैबिनेट बैठक में UCC को लेकर अहम निर्णय लिया गया , समान नागरिक संहिता की नियमावली पर आज कैबिनेट ने मोहर लगाने का काम किया जिसका साफ तौर पर मतलब है कि प्रदेश में अब किसी भी दिन यूनिफार्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है।

हालांकि किस दिन UCC को प्रदेश में लागू किया जाएगा इसकी फिलहाल पुष्टि नही की गयी है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने नियमावली को मिली मंज़ूरी को राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है वहीँ मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि ucc को लागू करने का वादा भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में किया था जो कि जल्द पूरा होने जा रहा है।

उत्तराखंड यूसीसी नियमावली के मुख्य बिंदु

  1. पॉलीगैमी या बहुविवाह पर लगेगी रोक.
  2. बहुविवाह पूर्ण तरीक़े से बैन केवल एक शादी होगी मान्य.
  3. लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन होगा जरूरी.
  4. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी देनी होगी.
  5. लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  6. उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर मिलेगा हिस्सा.
  7. एडॉप्शन सभी के लिए होगा मान्य.
  8. मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गोद लेने का अधिकार.
  9. गोद लेने की प्रक्रिया का होगा सरलीकरण.
  10. मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी.
  11. शादी के बाद रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य.
  12. हर शादी का गांव में ही रजिस्ट्रेशन होगा.
  13. बिना रजिस्ट्रेशन की शादी अमान्य मानी जाएगी.
  14. शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
  15. पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे.
  16. तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा.
  17. नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी.
  18. अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंनशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा.
  19. पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी.
  20. गार्जियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा.
  21. पति-पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है.
  22. यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी हो सकता है प्रावधान.
  23. जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की सीमा तय की जा सकती है

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