उत्तराखंड पंचायत चुनाव स्थगित हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते हुए चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। हाई कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। दरअसल, प्रदेश में सोमवार से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई थी। इस बीच हाई कोर्ट के फैसले ने पूरी कवायद पर रोक लगा दी है।
इन्होंने दायर की थी याचिका
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई. साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है. जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं.