उत्तराखंड-अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
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उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने शुक्रवार को हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान किया। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी करार दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में संलिप्त तीन आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों को उम्र कैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है सजा का ऐलान कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिया है। इस हत्याकांड में संलिप्त पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को 302, 201, 354 के तहत दोषी करार दिया गया है।
कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर 302, 201, 354ए और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए। वहीं, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया।