October 15, 2025

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ज्वालापुर के डबल मर्डर केस में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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ज्वालापुर में हुए बहुचर्चित डबल मर्डर केस में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई साथ ही दोषियों पर साढ़े पांच लाख रुपए का जुर्माने भी लगाया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी एवं विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट धर्मेश कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर 2015 की रात्रि करीब साढ़े नौ बजे मौहल्ला कड़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्तों कार्तिक व रोहित उर्फ बंटी के साथ पैदल जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर अपने भाई चिन्नु मेहता, महेश मेहता एवं सचिन पुत्र रमेश व अरुण पुत्र छत्रपाल तथा कुछ अन्य लोगों के साथ खड़े थे। जिन्होंने पुरानी कहासुनी के चलते पंकज व उसके दोस्तों को देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर सभी लोगों ने मिलकर चाकू, खुखरी व अन्य धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से तीनों पर हमला कर दिया था जिससे पंकज, कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जबकि रोहित उर्फ बंटी को गंभीर चोट आई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। घायल रोहित उर्फ बंटी को इलाज के लिए हायर सेंटर जॉली ग्रांट हॉस्पिटल रेफर कर दिया था।
घटना की रिपोर्ट पंकज के पिता नौरतू पुत्र तिलकराज ने ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आशीष मेहता, महेश मेहता व अरुण के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी महेश मेहता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। जबकि एक अन्य आरोपी के किशोर होने के कारण उसके खिलाफ आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया गया था।
वादी पक्ष की ओर से मुकदमें में तीस गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आशीष मेहता पुत्र महेश मेहता निवासी शास्त्री नगर एवं अरूण पुत्र छतर पाल निवासी अम्बेडकर नगर ज्वालापुर को हत्या, जानलेवा हमला करने तथा गाली गलौज करने का दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना एवं जानलेवा हमला करने के लिए दस वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा गाली गलौज करने के लिए एक माह की कैद व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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